अंतर-धार्मिक विवाह (Inter-Faith Marriages) में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत शादी के लिए 30 दिन की नोटिस के नियम को वैकल्पिक करार दिया है.
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स्पेशल मैरिज एक्ट में Allahabad High Court का अहम फैसला, अब 30 दिन पहले नोटिस देना जरूरी नहीं
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