ट्रेनों की लेटलतीफी आम बन चुकी है. रेलवे भले ही तमाम दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि इस मामले में उसे कभी काफी कुछ करने की जरूरत है. ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि पीड़ित यात्री को बतौर मुआवजा 30 हजार रुपए दिए जाएं. ट्रेन लेट होने से यात्री की फ्लाइट छूट गई थी.
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Train लेट होने से छूटी यात्री की Flight, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दिया ये आदेश
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